नई दिल्ली, अप्रैल 1 -- अगर आपने अपने घर या दुकान में CCTV कैमरा लगा रखा है, तो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए नियम को लेकर आपके मन में भी सवाल होगा कि क्या आपका कैमरा बंद हो जाएगा? जवाब है नहीं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत सरकार अब इंटरनेट से जुड़े CCTV कैमरों पर सख्ती बढ़ाने जा रही है। 1 अप्रैल से हर CCTV डिवाइस को STQC (Standardisation Testing and Quality Certification) से क्लियरेंस लेना जरूरी होगा। यह सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) के तहत काम करता है। यह भी पढ़ें- स्टॉक में 4,000% की तेजी बनी मुसीबत! कंपनी पर SEBI का एक्शन, लगे ये गंभीर आरोप STQC क्लियरेंस लेने के बाद CCTV के बारे में पूरा पता चल सकेगा। इसका मतलब है कि अब कोई भी कंपनी भारत में CCTV...