बक्सर, सितम्बर 11 -- पेज तीन के लिए ---- बक्सर। व्यवहार न्यायालय में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें 90 दिनों से पुराने ई-चालानों का नियमानुसार 50 फीसदी तक छूट के साथ निपटारा किया जाएगा। 90 दिनों से पुराने परिवहन व यातायात से संबंधित ई-चालानों का नियमानुसार निपटारा 50 फीसदी तक की छूट के साथ किया जाएगा। संशोधित चालान की राशि का भुगतान कैश या यूपीआई के माध्यम से किया जाएगा। वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे अपने वाहन से संबंधित पुराने ई-चालानों के निपटारे के लिए 12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मिलने वाली इस सुविधा का फायदा उठाएं। यह भी पढ़ें- Buxar News: 90 दिनों से पुराने ई-चालान का आज राष्ट्रीय लोक अदालत में होगा निपटारा यह भी पढ़ें- Orai News: राष्ट्रीय लोक अदालत आज, सुलह समझौते...