नई दिल्ली, जुलाई 31 -- Income Tax Return: अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो अब और इंतजार न करें। 31 जुलाई आईटीआर-1 और आईटीआर-2 फाइल करने वाले ज्यादातर टैक्सपेयर्स के लिए आखिरी तारीख है। अगर समय पर रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो लेट फीस, ब्याज, रिफंड में देरी और दूसरे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आईटीआर सबमिट करने से पहले कुछ जरूरी बातें जरूर चेक कर लें। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक 29 जुलाई तक 5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने टैक्सपेयर्स से अपील की है कि आखिरी समय तक इंतजार न करें, क्योंकि अंतिम समय में पोर्टल पर ज्यादा ट्रैफिक होने से परेशानी हो सकती है।31 जुलाई है आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई की डेडलाइन नौकरीपेशा लोगों, पेंशनर्स और ऐसे टैक्सपेयर्स पर लागू होती है, जिनक...