बस्ती, अगस्त 27 -- बस्ती- फास्ट ट्रेक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने दुष्कर्म करने के प्रयास में असफल होने पर हत्या कर देने के मामले में एक आरोपी को उसके प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास व दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर पांच वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता जय गोविंद सिंह व कमलेश चौधरी ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि नगर थानाक्षेत्र के धौरहरा गांव निवासी पीड़िता के पिता ने नगर थाने में तहरीर देकर कहा कि 20 मार्च 2021 को उसकी 19 वर्षीय बेटी सीवान में शौच को गई थी। लड़की वापस नहीं लौटी तो उसकी बड़ी बेटी खोजने गई। बड़ी बेटी ने देखा कि उसकी छोटी बहन का शव जमीन पर पड़ा है और गांव का संदीप निषाद बैठा था। उसे देखकर संदीप भाग गया। संदीप ने उसकी बेटी संग गलत क...