प्रयागराज, जून 10 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में दोषसिद्धि और सजा को बढ़ाकर 10 वर्ष किए जाने को चुनौती देने वाली पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आज़म खान की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी ने मंगलवार को आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल एवं एनआई जाफरी और एडवोकेट अधिवक्ता शाश्वत आनंद व अंकुर आजाद को सुनकर दिया है। कोर्ट ने मामले को जुलाई के दूसरे सप्ताह में फ्रेश केस के रूप में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई से पूर्व रामपुर की अदालत के समस्त अभिलेख भी तलब किए हैं। यह भी पढ़ें- आजम खान की याचिका पर हाईकोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस, रामपुर से मंगवाए सारे दस्तावेज पुनरीक्षण याचिका में आज़म खान ने विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए), रामपुर के मूल दोषसिद्धि क...