रामपुर, अप्रैल 30 -- रामपुर। धोखाधड़ी में सात साल की सजा काट रहे सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने को लेकर गुरुवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। वहां पर अभियोजन की ओर से बहस की गई,जोकि पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई चार मई को होगी। वहीं, पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। मालूम हो कि एमपी-एमलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को इस मामले में फैसला सुनाते हुए आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने आजम और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया था। इस सजा के खिलाफ आजम और अब्दुल्ला आजम ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में तो अलग-अलग अपील दायर की ही थीं, अभियोजन ...