रामपुर, अप्रैल 27 -- रामपुर। सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां से जुड़े केस में गवाही को नहीं पहुंचने पर अदालत ने अलीगढ़ जनपद में तैनात तहसीलदार केजी मिश्रा के खिलाफ वारंट जारी किया है। इस केस में सुनवाई के लिए सात मई की तारीख मुकर्रर की गई है। मालूम हो कि आजम खां के हमसफर रिसॉर्ट में ग्राम समाज की भूमि पर कब्जे का आरोप लगाते हुए तत्कालीन नायब तहसीलदार केजी मिश्रा ने मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप है कि खाद के गड्ढों पर कब्जा कर हम सफर रिसॉर्ट की दीवार बनाई गई। केस के वादी केजी मिश्रा आजकल अलीगढ़ की कोल तहसील में तहसीलदार हैं। यह भी पढ़ें- नौ मई को राष्ट्रीय लोक अदालत, 30 अप्रैल को समीक्षा उनकी केस में गवाही होनी है। लेकिन, वह तारीखों पर नहीं आ रहे हैं। जिस पर अदालत ने सोमवार को उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में अगली ...