रामपुर, मई 23 -- दो पैन कार्ड केस मामले में सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़वाने के लिए की गई अपील पर शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खां को पहले सुनाई गई 7 साल की सजा को अब 10 वर्ष कर दिया। जबकि, पचास हजार जुर्माने को बढ़ाकर पांच लाख कर दिया हैं। जबकि,उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सात साल की सजा को बरकरार रखते हुए केवल जुर्माना धनराशि को बढ़ाया है। उनकी जुर्माने की धनराशि पचास हजार से 3.5 लाख कर दी है।दो पैन मामले में आजम की सजा 7 से 10 साल हुई, अब्दुल्ला पर जुर्माना बढ़ाया सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 17 नवंबर को अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से सात साल की सजा हुई थी। जिससे असंतुष्ट अभियोजन पक्ष ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ...