रामपुर, मई 30 -- सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को शुक्रवार को अदालत से बड़ी राहत मिली गई। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट बनवाने में दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के इस फैसले से अब्दुल्ला के समर्थकों में खुशी की लहर है। हालांकि अन्य मामलों में सजायाफ्ता होने के चलते अब्दुल्ला को फिलहाल सलाखों से रिहाई नहीं मिलेगी। भाजपा नेता एवं शहर विधायक आकाश सक्सेना ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां के छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ पूर्व में सिविल लाइंस कोतवाली में केस दर्ज कराया था। जिसमें आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म तिथि से दो पासपोर्ट बनवाए और दोनों का ही अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल किया। जांच के बाद विवेचक ने आरोप ...