लखनऊ, जून 25 -- Azam khan: सपा नेता और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष मोहम्मद आजम खां पर आयकर विभाग ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आयकर विभाग पीसीआईटी सेंट्रल, लखनऊ ने उनके ट्रस्ट की छूट खत्म करने की चिट्ठी में कई दस्तावेज लगाए हैं। इनके मुताबिक ट्रस्ट को दान देने वाली 11 संस्थाएं कहीं हैं ही नहीं। आयकर ने निर्धारण वर्ष 2020-21 से 2023-24 के लिए ट्रस्ट का पंजीकरण (धारा 12 एबी) रद्द कर दिया है, जिसका अर्थ है कि अब इसे आयकर छूट का लाभ नहीं मिलेगा। ट्रस्ट के मुख्य व्यक्तियों जैसे मोहम्मद आजम खान, परवेज मियां और सीए दीपक गोयल के साथ-साथ 'डमी ट्रस्टियों' (जैसे चौधरी शहरयार सलीम और ज़ेड.आर. सिद्दीकी) के बयान साक्ष्य के रूप में शामिल हैं, जिनमें उन्होंने ट्रस्ट की गतिविधियों की जानकारी न होने या दबाव में काम करने की बात स्वीकार की ह...