मुजफ्फरपुर, मार्च 11 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। विस चुनाव-2015 के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप के मामले में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा को विशेष कोर्ट (एमपी /एमएलए) ने साक्ष्य के अभाव में बुधवार को बरी कर दिया है। वर्ष 2015 में वे भाजपा से मुजफ्फरपुर विस क्षेत्र से उम्मीदवार थे। पूर्व उपमेयर सह जदयू के तत्कालीन जिला उपाध्यक्ष मो.निसारूद्दीन उर्फ छोटे की शिकायत पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी रंजन कुमार शर्मा ने 31 अक्टूबर 2015 को नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने 29 फरवरी 2016 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।मो.निसारूद्दीन उर्फ छोटे ने आरोप लगाया था कि भाजपा उम्मीदवार सुरेश शर्मा की ओर से पार्टी नेताओं की तस्वीर युक्त पंफलेट बांटा जा रहा है। इसमें मतदाता का नाम एवं क्रमांक संख्या का उल्लेख किय...
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