मुजफ्फरपुर, जनवरी 21 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। लोकसभा चुनाव-2019 के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व मंत्री सह भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामसूरत राय को विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बुधवार को बरी कर दिया। मामले में कुढ़नी में प्रतिनियुक्त सेक्टर पदाधिकारी राजीव रंजन सिन्हा ने चार अप्रैल 2019 को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि तुर्की के निकट एक निजी कंपनी के आगे पुलिया पर भाजपा की ओर से एक विज्ञापन चस्पा किया गया था। इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए भाजपा के तत्कालीन जिलाध्यक्ष को आरोपित बनाया था।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.