मुजफ्फरपुर, जून 17 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। बिहार विधानसभा चुनाव-2015 के दौरान दर्ज आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी के विरुद्ध अभियोजन पक्ष साक्ष्य पेश नहीं कर सका। मामले में ट्रायल के बाद एसीजेएम-प्रथम पूर्वी पंकज कुमार तिवारी के विशेष कोर्ट (एमपी/एमएलए मामले) ने बुधवार को उन्हें बरी कर दिया। करजा थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष अवणी भूषण ने 11 सितंबर 2015 को एफआईआर दर्ज कराई थी। कहा था कि आचार संहिता का पालन कराने के लिए वे टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे। मड़वन चौक के निकट किताब की दुकान के सामने इसराइल मंसूरी बड़ा बैनर टांगा था। यह आचार संहिता का उल्लंघन था। यह भी पढ़ें- आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी बरी मामले की जांच के बाद पुलिस ने उनके विरुद्ध 30 सितंबर 2015 को चार्जशीट दाखिल...