रांची, जुलाई 3 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत आउटसोर्सिंग कंपनी राइडर सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट किया गया था। अदालत ने कहा कि किसी भी कंपनी या संस्था को ब्लैकलिस्ट करने से पहले उसे स्पष्ट कारण बताओ नोटिस देना और अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ऐसा किए बिना की गई कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ मानी जाएगी। यह भी पढ़ें- जियाडा का लीज रद्द करने का आदेश निरस्तब्लैकलिस्टिंग का सरल कार्यवाही चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि ब्लैकलिस्टिंग जैसी गंभीर प्रशासनिक कार्रवाई का सीधा असर किसी कंपनी के भविष्य के व्यवसाय पर पड़ता है। इसलिए इस तरह का आदेश पारित करने से पहले विधिसम्मत प्रक्...