नई दिल्ली, फरवरी 28 -- पटियाला हाउस कोर्ट ने एआई समिट के दौरान हुए विरोध-प्रदर्शन मामले में भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के अध्यक्ष उदय भानु चिब को दी गई जमानत पर रोक लगा दी। अतिरिक्त सेशन जज अमित बंसल की अदालत ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर यह आदेश पारित करते हुए मामले की अगली सुनवाई छह मार्च के लिए तय कर दी है। दिल्ली पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती दी थी। बचाव पक्ष के एक वकील ने कहा कि वे इस स्थगन आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देंगे, क्योंकि यह आदेश बिना आरोपी को नोटिस दिए और बिना उसका पक्ष सुने पारित किया गया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट वंशिका मेहता की कोर्ट ने चिब को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। जमानत की शर्तों में पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा कराने का निर्देश शाम...