नई दिल्ली, जुलाई 24 -- मुंबई में आईफोन के ऑर्डर के बदले दाढ़ी बढ़ाने वाला तेल मिलने पर मुंबई के ग्राहक को लेकर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और विक्रेता को आदेश दिया कि वे पीड़ित को 1.11 लाख रुपये से अधिक की रकम वापस दे। साथ ही, अदालत ने उन्हें 70,000 रुपये का मुआवजा और मुकदमा लड़ने में हुए खर्च का भुगतान करने का भी आदेश दिया। मुंबई स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस महीने की शुरुआत में आदेश सुनाया था। इसमें कहा गया कि ग्राहक की शिकायतों को बार-बार बिना कोई प्रभावी राहत दिए बंद कर दिया गया। यह अनुचित व्यापार व्यवहार के तहत आता है। यह भी पढ़ें- पैलेट गन पीड़ित को मीडिया के सामने लाए राहुल गांधी, बोले- छात्र ने एक आंख गंवाई उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यह भी गौर किया कि ऑनलाइन मंच के जरिए...