विकासनगर, जनवरी 20 -- फेसबुक अकाउंट हैक करने के आईटी एक्ट के आरोपी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि शंकर मिश्रा की अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। साथ ही शिकायतकर्ता की ओर से भी अदालत में यह बयान दिया गया कि उसने फेसबुक एकाउंट को बंद करने के लिए कहा था। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।

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