रांची, जुलाई 13 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी) के मेडिकल अधिकारी डॉ बिनोद कुमार सिंह को बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2005 की प्रतिकूल एपीएआर (वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि) के आधार पर पारित आदेश को रद्द कर दिया है। यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने बेकन फैक्ट्री के जीएम का आदेश किया रद्दमामले की समीक्षा जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने आईटीबीपी के महानिदेशक को मामले की निष्पक्ष और नए सिरे से समीक्षा कर 16 सप्ताह के भीतर आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने 7 नवंबर 2017 को पारित आईटीबीपी के आदेश को भी निरस्त कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 2005 में जालंधर में तैनाती के दौरान तत्कालीन कमांडेंट ईश्वर सिंह दुहान ने कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े कुछ बिलों पर हस्ताक्षर करने का दब...