बगहा, दिसम्बर 10 -- बेतिया। जानलेवा हमले के एक मामले में कांड दैनिकी प्रस्तुत नहीं करने पर जिला अपर सत्र न्यायाधीश उमेश मणि त्रिपाठी ने कांड के अनुसंधानकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह आदेश मुफस्सिल थाने में दर्ज कांड संख्या 161/25 में दायर अग्रिम जमानत याचिका के सुनवाई करते हुए की। न्यायालय ने कांड के अनुसंधानकर्ता पुअनि अनुपम अचला को न्यायालय में उपस्थित होकर कारण बताने को कहा है कि किन परिस्थितियों में 15 नवंबर से मांगी जा रही कांड दैनिकी को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। जिस कारण याचिका के निस्तारण में अनावश्यक विलंब हो रहा है। कोर्ट ने इस अनुसंधान करता की लापरवाही मानते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु वरीय पदाधिकारी को पत्र जारी करने की चेतावनी भी दी है।

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