मुजफ्फरपुर, जुलाई 7 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव में छह वर्ष पहले अपहृत किशोरी के मामले में आईओ के बदल जाने पर उसकी आयु भी बदल गई। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध विशेष कोर्ट में अंतिम प्रपत्र भी दाखिल कर दिया। विशेष कोर्ट (एससी/एसटी एक्ट) के न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने अपने आदेश में कहा है कि मामले के बाद के आईओ नंदकिशोर सिंह ने कानून के विरुद्ध अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया है। उन्होंने आईओ पर कार्रवाई के लिए राज्य के गृह सचिव व डीजीपी को पत्र भेजा है। किशोरी की मां ने दर्ज कराई थी एफआईआर :

किशोरी की मां ने दर्ज कराई एफआईआर किशोरी की मां ने 14 अगस्त 2020 को सकरा थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें गांव के अभिषेक कुमार व गौरव कुमार सहित तीन-चार अज्ञात को आरोपित बनाया था। एफआईआर में उसने कहा था कि 14 ...