रांची, मार्च 25 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने 19 साल पुराने ट्रेन में नशा देकर लूट केस में आईओ की गवाही नहीं होने से आरोपी पासो मंडल को बरी कर दिया। आरोपी को 15 अक्तूबर 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मामला जीआरपी (हटिया) थाना से जुड़ा है। इसमें नशाली पदार्थ देकर यात्री का सामान चोरी करने का आरोप था। अभियोजन के अनुसार, वर्ष 2007 में सूचना देने वाले व्यक्ति मॉर्या एक्सप्रेस ट्रेन से सफर कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने उन्हें चाय पिलाई, जिसे पीते ही वे बेहोश हो गए। बाद में होश आने पर उनके पास से 10 हजार रुपए गायब थे। इसी मामले के एक अभियुक्त महाबीर मंडल को पूर्व में सजा सुनाई जा चुकी है।

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