लखनऊ, मार्च 23 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। आईएसआईएस संगठन की विचारधारा से प्रभावित होकर सोशल मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार कर लोगों को संगठन में जोड़कर देश में आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश रचने के आरोपी हारिस अली को 5 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिए जाने का आदेश विशेष न्यायाधीश जैनेन्द्र कुमार पाण्डे ने दिया है। पुलिस कस्टडी रिमांड अवधि 24 मार्च सुबह 10 बजे से 28 मार्च 2026 को शाम 06 बजे तक प्रभावी होगी।एटीएस की ओर से दी गई पुलिस रिमांड अर्जी पर कहा गया कि सहारनपुर के मोहल्ला मानकमऊ निवासी आतंकी हारिस अली मुरादाबाद से डेंटल की पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान जानकारी मिली कि आरोपी आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित होकर अन्य व्यक्तियो को भी सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़कर भारत में कहीं बड़ी आतंकी घटना कारित करने की फिराक में है।अदालत को बत...