रांची, जनवरी 30 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज (आईएलएस) के संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने विवि और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से जवाब मांगा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक बिना कोर्ट की अनुमति के प्रार्थियों को उनकी सेवाओं से नहीं हटाया जाएगा। अदालत ने विश्वविद्यालय से पूछा है कि क्या संस्थान के सभी शिक्षक केवल संविदा पर ही नियुक्ति हैं, क्या कोई स्थायी फैकल्टी नहीं हैं। रांची विश्वविद्यालय स्थायी पद भरने का इरादा रखती है या नहीं। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि संस्थान में प्रोफेसर, रीडर आदि के कितने स्वीकृत पद हैं। अदालत ने पूछा है कि बीसीआई ने कभी नियमित शिक्षकों की नियुक...