बरेली, अप्रैल 5 -- आईएमसी के फर्जी पत्र जारी करने के मामले और कुमार टाकीज के पास पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के दो मामलों में विशेष जज अमृता शुक्ला की कोर्ट ने सुभान उर्फ चूरन की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया। एडीजीसी क्राइम महेश यादव ने बताया कि फरीदापुर चौधरी निवासी लियाकत ने चार अक्तूबर 2025 को कोतवाली बरेली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि आईएमसी मुखिया तौकीर रजा ने 26 सितंबर 2025 धरना देने को लोगों को बुलाया था। 25 सितंबर 2025 की शाम को नदीम खान निवासी बिहारीपुर और डॉ.नफीस खान ने साजिश रचकर एक फर्जी पत्र तैयार किया जिसमें लियाकत के भी फर्जी हस्ताक्षर किये थे। इस फर्जी पत्र से प्रशासन को गुमराह कर शहर का अमन चैन बिगाड़ना था। लियाकत का कहना था कि उसका आईएमसी से कोई संबंध नहीं है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने डॉ.नफीस खान और नदी...