सुल्तानपुर, जनवरी 8 -- सुलतानपुर। ब्राह्मण समाज की बेटियों के विरुद्ध कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा पर मुकदमा चलाने की याचिका पर अधिवक्ता अरविन्द सिंह राजा ने गुरुवार बहस की। उन्होंने बीएनएस की धारा 199 के तहत जिले की अदालत में मुकदमा चलाने का न्यायिक क्षेत्राधिकार होने की बात कही। वकील अरुण उपाध्याय की ओर से दाखिल याचिका की पोषणीयता पर एसीजेएम शुभम वर्मा ने सुनवाई पूरी कर 22 जनवरी को आदेश की तारीख नियत की है।

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