रांची, जुलाई 9 -- रांची। एनआईए की विशेष अदालत ने पश्चिमी सिंहभूम के टोकलो थाना क्षेत्र के लांजी जंगल में 2021 में हुए आईईडी विस्फोट मामले की आरोपी मेरिना सिरका की जमानत याचिका खारिज कर दी। विशेष एनआईए न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता, आरोपी की भूमिका को देखते हुए उसे जमानत देने का आधार नहीं बनता। वह 18 मई 2023 से न्यायिक हिरासत में है। उस पर प्रतिबंधित संगठन भाकपा (माओवादी) की साजिश का हिस्सा बनने तथा 4 मार्च 2021 को लांजी जंगल में सुरक्षा बलों पर आईईडी विस्फोट कराने का आरोप है। इस हमले में झारखंड जगुआर के तीन जवान शहीद हुए थे और कई अन्य सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे। इससे पूर्व भी उसकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।

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