रांची, जनवरी 22 -- रांची, संवाददाता। लांजी जंगल में हुए भीषण आईईडी ब्लास्ट मामले में जेल में बंद आरोपी मंगल मुंडा को जमानत नहीं मिली। एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका दूसरी बार खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपी की भूमिका गंभीर है और इस मामले में पहले ही झारखंड हाईकोर्ट उसकी सक्रिय संलिप्तता पर स्पष्ट टिप्पणी कर चुका है। आरोपी 13 मार्च 2021 से न्यायिक हिरासत में है। यह मामला 4 मार्च 2021 को पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोकलो थाना क्षेत्र अंतर्गत लांजी जंगल में हुए आईईडी विस्फोट से जुड़ा है। इस हमले में झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ के तीन जवान शहीद हो गए थे, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस हमले को प्रतिबंधित नक्सली संगठन सीपीआई (माओवादी) द्वारा अंजाम दिया गया था। एनआईए के अनुसार मंगल मुंडा ...
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