रांची, जून 17 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने एक फैसले में आईआईएम रांची के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शिव प्रताप वर्मा की सेवा से बर्खास्तगी को निरस्त कर दिया है। अदालत ने प्रार्थी को व्हिसलब्लोअर (भ्रष्टाचार उजागर करने वाले ) के रूप में संरक्षण देते हुए कहा कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पक्षपातपूर्ण थी और उन्हें उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना दंडित किया गया। अदालत ने नौ अगस्त 2024 के बर्खास्तगी आदेश और 18 जनवरी 2025 के अपीलीय आदेश को निरस्त कर दिया। यह भी पढ़ें- निजी स्कूल कर्मचारी को बिना मंजूरी नहीं हटा सकते : कोर्टअदालत का आदेश अदालत ने प्रार्थी को बहाल करने का निर्देश दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यदि उन्होंने कोई कदाचार किया है, तो इसकी जांच एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय द्वारा की जा...