आंध्र प्रदेश में निकाय चुनाव काननू के मुताबिक हों : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, अक्टूबर 9 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव कानूनों के अनुसार होने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर 16 अक्तूबर को तय अंतिम एसआईआर (विशेष गहन संशोधन) के प्रकाशन के बाद पंचायत और निकाय चुनावों की घोषणा की जाती है, तो मतदाता सूची के एसआईआर के बाद तैयार अंतिम मतदाता सूची का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अगर पंचायत और निकाय चुनावों की घोषणा मतदाता सूची के अंतिम एसआईआर के प्रकाशन से पहले की जाती है, तो ऐसे चुनावों के लिए पुरानी मतदाता सूचियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) की याचिका का निपटारा करते हुए ये आदेश दिए। यह भी पढ़ें- बंगाल एसआईआर संबंधी ...
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