आंदोलन में शामिल सभी छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, जुलाई 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली सहित देशभर में हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए ऐसे सभी छात्रों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है, जिनका पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है, जिनका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि संविधान शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है, ऐसे में विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस हिंसा के आरोपों की सत्यता का पता लगाने के लिए एक स्वतंत्र जांच जरूरी है। यह भी पढ़ें- आंदोलन में शामिल सभी छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए : सुप्रीम कोर्टपुलिस के खिलाफ कार्रवाई पीठ के कहा कि वह छात्रों के ...
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