नई दिल्ली, अक्टूबर 1 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों (जिनमें 56 लोगों की मौत हुई थी) के मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के एक सदस्य की फांसी की सजा पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, ए.जी. मसीह और संदीप मेहता की पीठ ने अहमद बावा उर्फ ​​अब्बू अबू बकर बरेलवी की याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। यह याचिका हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ थी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा अहमद को दी गई फांसी की सजा बरकरार रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड मंगाए और फांसी पर रोक लगा दी। इस मामले में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है। यह भी पढ़ें- अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में मारे गए थे 56 लोग; SC में अहमद बरेलवी की फांसी पर रोक, क्या हुआ थाउच्च न...