बस्ती, जून 18 -- बस्ती, हरिशंकर त्रिपाठी। निजी अस्पताल मरीजों से मनमाना शुल्क नहीं वसूल पाएंगे। इस पर लगाम लगाने के लिए शासन ने कड़े कदम उठाना शुरू कर दिया है। अस्पतालों को अब पंजीकरण या बिलिंग काउंटर के पास इलाज व जांच शुल्क की फीस से संबंधित बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। निजी अस्पतालों के पंजीकरण के नोडल ऑफिसर डिप्टी सीएमओ डॉ. एसबी सिंह का कहना है कि निजी अस्पताल के संचालकों को इसके लिए निर्देशित किया गया है। जिन अस्पतालों में शुल्क संबंधी बोर्ड लगा हुआ नहीं मिलेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

शुल्क की जानकारी की कमी अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष की ओर से 15 जून को जारी पत्र में कहा गया है कि समस्त नैदानिक स्थापनों की ओर से निजी चिकित्सालय/निजी प्रतिष्ठानों व क्लीनिक में दी जाने वाली सभी तरह की सेवाओं के सापेक्ष लिए जाने वाले सभी प्रकार...