नई दिल्ली, जनवरी 27 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) को खराब मौसम के दौरान बड़े सरकारी अस्पतालों के बाहर रहने वाले मरीजों के तीमारदारों के ठहरने के लिए सालाना कार्ययोजना बनाने को कहा है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि यह कार्ययोजना सर्दी, गर्मी व बरसात, तीनों मौसम के हिसाब से होनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले की देखरेख करने वाली जिला जज की अगुवाई वाली निगरानी समिति की सिफारिशों के अनुसार इसे सख्ती से बनाया जाएगा। निर्देशों के अनुसार गर्मी की कार्ययोजना हर साल जनवरी-फरवरी के दौरान बहुत ज्यादा गर्मी की शुरुआत का अंदाजा लगाकर तैयार की जानी चाहिए। वहीं, मई व जून के दौरान लागू किया जाना चाहिए, जिसमें मौजूदा हालात के आधार पर जुलाई-अगस्त तक बढ़ाने की गुंजाइश हो। इस...