अस्थायी नहीं हो सकती मृतक आश्रित कोटे की नियुक्ति, ज्वाइनिंग लेटर में लिखी शर्त, हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी
प्रयागराज, सितम्बर 6 -- Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित कोटे के तहत दी जाने वाली नियुक्तियों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली नियुक्तियां हमेशा स्वीकृत पदों पर नियमित और स्थायी प्रकृति की होती हैं इसलिए इनमें अस्थायी सेवा की शर्त जोड़ना पूरी तरह गैरकानूनी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने आगरा की सपना सारस्वत की याचिका पर उनके अधिवक्ता कमल कुमार केशरवानी व अपर महाधिवक्ता अमित सक्सेना को सुनकर दिया है। कोर्ट के गत 13 अगस्त के आदेश के तहत हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि याची को गत 27 अगस्त को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है। इस पर याची के अधिवक्ता कमल कुमार केशरवानी ने आपत्ति जताते हुए कोर्ट को बताया कि नियुक्ति पत्र की शर्त संख्या-1 में लिखा गया है ...
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