पलामू, जून 15 -- मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। सरकार ने ईंधन की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए खुदरा पेट्रोल पंपों से खुले डीजल की बिक्री पर कड़े नियम लागू कर देने से अब प्लास्टिक या असुरक्षित डिब्बों में खुदरा डीजल लेने वालों की परेशानी बढ़ गई है। पेट्रोल पंप संचालक भी अब प्लास्टिक या असुरक्षित डिब्बों में डीजल देने से कतरा रहे हैं। नए नियम के तहत अब पेट्रोल पंप संचालक अगर किसी को पेसो (पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन ) से प्रमाणित कंटेनरों में ही डीजल दे सकते हैं। पलामू में करीब एक दर्जन से अधिक पेट्रोल पंप संचालित है। जहां पर पहले प्रतिदिन धडल्ले से प्लास्टिक के डिब्बे या असुरक्षित डिब्बों में लोग डीजल की खरीदारी करते थे, परंतु जब से नए नियम के तहत पेसो अप्रूव्ड जार में ही डीजल देने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है तो खुले डिब्बों में ड...