रांची, जून 26 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम के कर्मचारी अरुण कुमार की असिस्टेंट लॉ ऑफिसर पद पर प्रोन्नति देने की मांग संबंधी अपील खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि केवल लीगल सेक्शन में कार्य करने से कोई कर्मचारी लीगल कैडर का सदस्य नहीं बन जाता। अदालत ने कहा कि असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का पद केवल लीगल असिस्टेंट पद से प्रोन्नति के जरिए भरा जा सकता है। ऐसे में सामान्य प्रशासनिक कैडर में नियुक्त कर्मचारी को सीधे इस पद पर पदोन्नति नहीं दी जा सकती। अरुण कुमार की नियुक्ति वर्ष 1996 में अनुकंपा के आधार पर हुई थी। उन्हें लीगल सेक्शन में सहायक के रूप में पदस्थापित किया गया था। उनका तर्क था कि लंबे समय से लीगल सेक्शन में कार्य करने और निगम द्वारा लीगल अ...