लखनऊ, जून 11 -- लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। केजीएमयू में असाध्य योजना के नियमों में बदलाव किया गया है। केजीएमयू प्रशासन ने असाध्य कार्ड की वैधता अवधि को तीन साल से घटाकर अब एक साल कर दिया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा जारी रखने के लिए हर साल कार्ड के नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

असाध्य योजना का लाभ केजीएमयू में असाध्य योजना के तहत कैंसर, किडनी और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों का पंजीकरण किया जाता है। योजना के तहत पात्र मरीजों को अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। अभी तक असाध्य कार्ड बनने के बाद इसकी मान्यता तीन साल तक रहती थी। ऐसे में मरीज तीन साल तक बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया के योजना का लाभ ले सकते थे। नई व्यवस्था के अनुसार अब कार्ड की मान्यता केवल एक साल तक ही रहेगी। अवधि पूरी ह...