दिल्ली, सितम्बर 1 -- असम सरकार ने दो भिन्न धर्म वाले लोगों के बीच जमीन की खरीद-फरोख्त और ट्रांसफर के लिए पुलिस की अनुमति अनिवार्य कर दिया है.यानी अब पुलिस की हरी झंडी के बिना किसी धर्म का व्य़क्ति दूसरे धर्म वालों को जमीन नहीं बेच सकेगा.असम मंत्रिमंडल ने हाल में इस मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) नियम को मंजूरी दे दी है.लेकिन विपक्ष ने इसे असंवैधानिक करार दिया है.इससे पहले सरकार ने एक अक्तूबर से 18 साल से ज्यादा उम्र वाले किसी व्यक्ति को आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने का फैसला किया था.मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की दलील थी कि राज्य में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड बन गए हैं जबिक आदिवासियों और चाय बागान मजदूरों के मामले में यह आंकड़ा 96 फीसदी ही है.इसी वजह से इस तबके को एक साल के लिए इस पाबंदी से छूट दी गई है.क्यों बना नया नि...