नई दिल्ली, जनवरी 22 -- अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि उसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के सामने चल रही जांच में असंवैधानिक जुर्माना व्यवस्था में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। कंपनी सीसीआई के उस संशोधित नियम को चुनौती दे रही है, जो एंटी-ट्रस्ट उल्लंघन (प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार) के लिए कंपनी के वैश्विक टर्नओवर के आधार पर जुर्माना लगाने की अनुमति देता है। एप्पल ने अपनी याचिका में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि अगर सीसीआई कोई अनुचित जुर्माना लगाता है और फिर कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनक्लैट) में अपील करने की अनुमति दी जाती है तब तक संवैधानिक नुकसान हो चुका होगा। कंपनी ने स्पष्ट किया कि उसका मकसद जांच को टालना या रोकना नहीं है लेकिन जब कानून की जड़ ही असंवैधानिक है, तो उसे पहले जुर्म...