लखनऊ, जनवरी 31 -- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं लघु व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय विशेष पंजीयन अभियान चलाया जा रहा है। यह जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश शासन एवं राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा जारी पत्रों के माध्यम से दी गई है। पात्र असंगठित श्रमिकों एवं स्व-नियोजित व्यापारियों का पोर्टल पर पंजीयन कर उन्हें वृद्धावस्था में नियमित पेंशन की सुविधा दी जाएगी। अभियान का प्रथम चरण शहरी क्षेत्रों में 15 फरवरी तक तथा द्वितीय चरण ग्रामीण क्षेत्रों में 16 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगा। यह होंगे लाभ पाने के लिए पात्र ऐसे श्रमिक एवं कर्मकार जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य है, मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम ...