गोपालगंज, सितम्बर 22 -- गोपालगंज। अब असंगठित क्षेत्र के कामगार की दुर्घटना में मौत होने पर उसके आश्रित को दो लाख रुपए की सहायता मिलेगी। श्रम संसाधन व प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने सामाजिक सुरक्षा नियमों में संशोधन किया है। नए नियम के अनुसार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों व शिल्पकारों की स्वाभाविक मृत्यु और स्थायी आंशिक नि:शक्तता पर 50 हजार, जबकि पूर्ण स्थायी नि:शक्तता पर एक लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। दुर्घटना में चोट लगने पर 10 हजार और कैंसर, हृदय रोग, किडनी बीमारी, ब्रेन ट्यूमर, एड्स आदि असाध्य रोगों के इलाज के लिए 15 से 60 हजार रुपए तक चिकित्सा सहायता मिलेगी। जानकारी के अनुसार जिले में 50 हजार से अधिक लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर जीवनयापन कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या भवन निर्माण से जुड़े मजदूरों की है। इन्हें पीएफ और ईए...