नई दिल्ली, सितम्बर 20 -- मद्रास हाई कोर्ट ने मां के चाल-चलन को देखते हुए दो बच्चों की कस्टडी उसे देने से साफ इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चों की मां नैतिकता के मामले में खरी नहीं उतरती हैं और इससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि महिला से बच्चों की अच्छी परवरिश की उम्मीद नहीं की जा सकती। महिला ने कोर्ट में स्वीकार किया था कि पति से अलग होने से पहले भी वह देर रात किसी और से वीडियो कॉल पर बात करती थी। महिला ने उसके साथ न्यूड फोटो भी शेयर किए थे। जस्टिस पीटी आशा और एन माला की एक बेंच ने कहा कि बच्चों की उम्र ऐसी है कि उनके आसपास के माहौल का उनपर बहुत असर पड़ने वाला है। एक की उम्र सात साल तो दूसरे की नौ साल है। इसलिए ऐसी मां का साथ रहना उनके लिए अच्छा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मां ने अपने कृ...