देवघर, जुलाई 27 -- देवघर,प्रतिनिधि। आर एल सर्राफ उच्च विद्यालय देवघर में रविवार को झारखंड अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारी महासंघ झारोटेफ के जिला कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। जिसमें महासंघ के पदाधिकारियों ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी पत्रांक-218 (विधि), दिनांक 24 जुलाई 2026 पर गहरी आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा है कि अव्यवहारिक संकल्पों एवं तकनीकी व्याख्याओं के आधार पर शिक्षकों को एमएसीपी से वंचित नहीं किया जा सकता। महासंघ का कहना है कि झारखंड के शिक्षक भी राज्य के नियमित सरकारी सेवक हैं और अन्य राज्यकर्मियों की भांति उन्हें भी एमएसीपी का लाभ मिलना उनका न्यायोचित एवं संवैधानिक अधिकार है। विभाग द्वारा केवल पुराने संकल्पों एवं नियमों का हवाला देकर इस अधिकार से शिक्षकों को वंचित करना केवल न्यायसंगत नहीं है, बल्कि समानता के संव...