नई दिल्ली, जनवरी 24 -- नई दिल्ली, का.सं.। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अवैध ऑनलाइन हेल्थ सेवा एग्रीगेटर्स के खिलाफ कार्रवाई न करने पर दायर अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है। डॉक्टर रोहित जैन की याचिका में आरोप लगाया गया कि सरकारी अधिकारियों ने 6 अगस्त 2020 के कोर्ट आदेश का पालन नहीं किया। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने सभी प्रतिवादियों को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि कई ऑनलाइन हेल्थ सेवा प्रदाता पंजीकरण और विनियमन अधिनियम समेत अन्य नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अगली सुनवाई 15 जुलाई 2026 को होगी।

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