नई दिल्ली, अप्रैल 6 -- नई दिल्ली। जनकपुरी हादसे से जुड़े मामले में द्वारका जिला अदालत ने दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है। अदालत ने एक ठेकेदार द्वारा लगाए गए अवैध हिरासत के आरोपों पर दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) पेश करने को कहा है। यह मामला कमल ध्यानी की मौत से जुड़ा है। पांच फरवरी की रात जनकपुरी में 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरकर उसकी मौत हो गई थी। मामले में आरोपी राजेश कुमार प्रजापति ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें छह फरवरी को ही हिरासत में ले लिया था, लेकिन गिरफ्तारी एक दिन बाद दिखाई गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट हरजोत सिंह औजला की अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जनकपुरी थानाध्यक्ष और एक सब-इंस्पेक्टर को नोटिस जारी किया है। अदालत ने छह फरवरी से आठ फरवरी के बीच की अवधि का डिजि...
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