नई दिल्ली, मार्च 15 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित रूप से कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है। अदालत ने पुलिस को एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि किन परिस्थितियों व कानूनी अधिकार के तहत इन लोगों को हिरासत में लिया गया था। रविवार को हुई विशेष सुनवाई में न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को ले जाने से संबंधित सभी प्रासंगिक सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाएं। हालांकि, अदालत ने कहा कि वह स्पेशल सेल कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने के मुद्दे पर बाद में विचार करेगी और मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को तय की। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अदालत ...