शामली, अप्रैल 8 -- कैराना। अवैध हथियार के मामले में न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई। वर्ष 2022 में थाना गढ़ीपुख्ता पर इस्माइल निवासी गांव बुंटा के विरुद्ध अवैध हथियार बरामदगी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। मामले में बुधवार को न्यायालय ने दोषी को न्यायालय उठने तक अवधि की सजा और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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