रांची, जून 24 -- रांची। अवैध हथियार की आपूर्ति से जुड़े मामले में आरोपी राजेश यादव को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त-17 संजीव झा की अदालत ने आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। वह कांके थाना कांड संख्या 288/2024 में दर्ज मामले में 26 मई जेल में बंद है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)(ए) और 26 के तहत मामला दर्ज है।

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