कुशीनगर, जुलाई 31 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक राम अवतार यादव की अदालत ने अवैध संबंध में हुई युवक की हत्या के मामले में दो दोस्तों समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर 29-29 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न होने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उपेंद्र कुमार पाठक ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि वादिनी लीलावती ने दस मई 2011 को थाना कसया में इस आशय की तहरीर दी थी कि उनका 35 वर्षीय पुत्र शंभू छह मई की शाम को छह बजे अपने भाई सागर की बरात जाने के लिए दोस्त राजाराम निवासी मदरहा छोटा टोला व बृजेश निवासी नकहनी के साथ निकला। रात दस बजे सागर के मोबाइल पर फोन कर राजाराम व बृजेश ने बताया कि वे साधन न मिलने से ...