बुलंदशहर, जुलाई 4 -- अवैध संबंध के शक में पत्नी की गला रेतकर हत्या करने के करीब छह वर्ष पुराने मामले में अदालत ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह और विजय कुमार शर्मा ने बताया कि 13 अक्टूबर 2020 को कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव गंगेरूआ निवासी राजकुमार ने अपने भाई सुनील कुमार के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, सुनील कुमार ने अपनी 48 वर्षीय पत्नी ललिता पर अवैध संबंधों के शक में पहले चाकू से हमला किया। जान बचाने के लिए ललिता घर से निकलकर सड़क पर पहुंची, लेकिन आरोपी ने उसका गला रेतकर हत्या कर दी।

मामले की सुनवाई वारदात के बाद आरोपी ने स्वयं पर भी चाकू से वार कर आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन सूचना पर पहुंची पुलिस ने ...